अमोल मालुसरे कौन है

Sunday 20 March 2011

टोनही प्रताड़ना पर प्रश्नोत्तर


टोनहीसे अभिप्रेत है व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उपदर्शित किया जायें कि वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा समाज अथवा पशु अथवा जीवित वस्तुओं को काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचायेगा अथवा हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है अथवा स तरह वह हानि पहुंचाने का आशय रखता है चाहे वह डायन, टोनहा अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता हो।
छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम, 2005 का विस्तार तथा प्रारंभ
   भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियम हो:-
1.   इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा।
2.   इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
3.   यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम, 2005  को अधिक जानने के लिए निचे प्रदर्शित लिंक पर   पर क्लीक करिये उत्तर आपको मिल जायेंगे |

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